राज्य में 18 और 28 दिसंबर को दो चरणों में नगर निकाय चुनाव की बाधा शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दी। शीर्ष अदालत ने विशेष याचिका पर तत्परता सुनवाई करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पूर्व निर्धारित तिथि 20 जनवरी को ही सुनवाई होगी।सुप्रीम कोर्ट में सुनील कुमार ने विशेष अनुरोध शुक्रवार इस मामले को मेंशन किया गया था इस पर सुप्रीम कोर्ट ने का कहना था कि इस मामले पर सुनवाई 20 जनवरी 2023 को होनी है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है ऐसे में राज्य के 224 नगर निकाय के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 9 सितंबर चुनाव की घोषणा की गई थी इसके बाद राज्य के अति पिछड़ी जातियों के आरक्षण को लेकर मामला पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में पटना हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पालन का निर्देश राज्य सरकार को दिया था
मतदान के ठीक पहले 4 अक्टूबर को राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की पूर्व घोषित इति को स्थगित कर दी थी राज्य सरकार द्वारा अति पिछड़ी जातियों के लिए विशेष समर्पित आयोग के गठन की सूचना हाईकोर्ट को दी साथ ही उसकी रिपोर्ट आने के बाद फिर से चुनाव की नहीं तिथियों की घोषणा की गई इस बीच सुनील कुमार व बिहार सरकार बनाम अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी को सुनवाई की तिथि तय कर दी
जबकि पटना हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 23 जनवरी 2023 को मामले की अगली सुनवाई करने का समय निर्धारित किया है