सीतामढ़ी में चार साल पूर्व घर से बुलाकर अपने साथ ले जाकर हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, 15 हज़ार रुपए अर्धदंड भी लगाया गया है।
अपर सत्र न्यायाधीश (15) राजेश भारती ने दोनों पक्षों की बहस के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सजा के बिंदू सुनवाई की। जिसमें दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही दोषी को 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी देने का आदेश दिया है।
बता दें कि दोषी नंदकिशोर पंडित नानपुर थाना के ब्रह्मौल गांव का निवासी है। अभियोज़न की ओर से बहस अपर लोक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद ने बहस किया। उन्होंने बताया कि नानपुर थाना क्षेत्र के बेगहा गांव से 1 मार्च 2020 की रात 10 बजे सूचक के भाई अजय को सुरेंद्र पंडित बुलाकर ब्रह्मॉल गांव ले गया था। बाद में अजय की लाश पोखर में बोरा में बंधा मिला था।
तब मृतक के भाई विपिन कुमार ने एफआईआर दर्ज़ कराया था। जिसके बाद पुलिस की छानबीन के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के द्वारा जांच में सिरसी गांव स्थित पोखर से एक बोरी में बंद अवस्था में शव मिला था।
जांच में पुलिस ने प्रेम-प्रसंग में हत्या की बात बतायी थी। प्रेमिका ने हत्या का राज हाल खोला था। पुलिस ने नंदकिशोर की बहन को गिरफ्तार किया। उसने ही बताया कि उसका अजय से प्रेम प्रसंग था। इसकी जानकारी प्रेमिका के माता-पिता, भाई व गांव को थी। एक मार्च को घर पर मैं ओर पिताजी थे। प्रेमिका ने पुलिस को बताया था कि मैंने ही पिता के मोबाइल से कॉल कर अजय को मिलने के लिए बुलायी। हम दोनों छत वाले घर में बातचीत कर रहे थे। मेरे पिता व भाई ने हम दोनों को देख लिया। इसके बाद अजय को पीट-पीट कर हत्या कर दी। मैं डर कर छुप गयी। सभी लोग उसकी लाश को बोरी में रखकर कहीं ले गये।