दरभंगा में पाक्सो की विशेष अदालत ने नौ साल की बच्ची से बलात्कार में 65 वर्षीय ट्यूशन टीचर को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश बिनय शंकर ने टीचर पर 50000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को भी पीड़िता को मुआवजा के तौर पर छह लाख रुपये देने का आदेश दिया है।
17 जुलाई 2018 को हयाघाट पुलिस थाने में हुई वारदात के दो दिन बाद आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया गया था। विशेष लोक अभियोजक अमर प्रकाश के अनुसार दोषी के खिलाफ आरोप तय करने के बाद 5 नवंबर को मुकदमा शुरू हुआ था। इस बीच अदालत ने 6 मई को दोषी करार दिया था।
प्राथमिकी के अनुसार 65 वर्षीय टीचर हयाघाट ब्लॉक में 9 साल की बच्ची को उसके घर पर ट्यूशन पढ़ाने आता था। इसी दौरान उसने बच्ची के साथ दरिंदगी की थी। पुलिस ने कहा कि पीड़िता के पिता हयाघाट बाजार में एक छोटा सा व्यवसाय करते हैं।
एफआईआर के अनुसार आरोपी टीचर हमेशा की तरह उस दिन भी लड़की को उसके घर के एक कमरे में ट्यूशन पढ़ा रहा था। कुछ देर बाद जब आसपास कोई नहीं था तो उसने बच्ची के साथ रेप किया। इसी बीच बच्ची की छोटी बहन ने टीचर को गंदी हरकत करते हुए देख लिया और अपनी मां को बताने के लिए दौड़ी।
पीड़िता की मां जब कमरे के अंदर गई तो टीचर उसकी बेटी के साथ मारपीट कर रहा था। इसी दौरान आरोपी टीचर मौके से फरार हो गया। पुलिस में रिपोर्ट के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।