राज्यभर की नियोजन इकाइयों में (पटना को छोड़कर) चल रही 6वें चरण के तहत माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति में वर्ष 2016-18 तथा वर्ष 2017-19 सत्र में शिक्षक प्रशिक्षण (B.ED) की डिग्री लेने वालों की नियुक्ति प्रक्रिया पर शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से हाईकोर्ट की अगली सुनवाई होने तक रोक लगा दी है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इसे लेकर आदेश भी जारी किया है। यह रोक राकेश कुमार vs राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दायर LPA पर पटना हाईकोर्ट के 15 सितंबर के आदेश के अनुपालन में लगायी गयी है। माध्यमिक निदेशक ने अपने आदेश में कहा है कि इस श्रेणी के अभ्यर्थी यदि अंतिम रूप से चयनित हों तो उनको नियुक्ति पत्र के वितरण पर भी रोक रहेगी।
गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने 15 सितंबर को ही राज्यभर की जिला परिषद नियोजन इकाइयों में रिक्त रह गयी सीटों पर दूसरे समव्यवहार के तहत नियोजन कार्यक्रम का शेड्यूल भी जारी किया था। इसके तहत बुधवार 28 सितंबर को नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया जाना है।
अब शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में यह साफ कहा गया है कि वर्ष 2016 से 2019 तक B.ED करने वाले अर्थात वैसे अभ्यर्थी जो 13 जनवरी 2020 और 31 जनवरी 2020 के विभागीय आदेश से आच्छादित हैं, उनके नियोजन पर हाई कोर्ट की अगली सुनवाई तक रोक रहेगी। हालांकि इन्हें छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को बुधवार को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। गौरतलब है कि राकेश कुमार बनाम राज्य सरकार के इस LPA पर पटना हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 29 सितंबर को होनी है।