आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के हथियारों एवं कारतूस का भौतिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 22 और 23 अगस्त को जिले के सभी थानों में सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक थाना क्षेत्र में दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिले के अधिकांश शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का प्रारंभिक सत्यापन किया जा चुका है। जुलाई माह में तीन दिन चले शस्त्र सत्यापन में कुल 889 अनुज्ञप्तिधारियों में से 450 लोगों ने अपने शस्त्र व कारतूस का भौतिक सत्यापन कराया था। अबतक शस्त्र सत्यापन नही कराने वाले 439 लोगों के लिए 22 व 23 अगस्त अंतिम मौका होगा
इन दो दिनों में शस्त्र सत्यापन नही कराने पर अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध जिला प्रशासन कार्रवाई करेगी। अब अंतिम चरण में थानावार शस्त्र पंजी से मिलान कर शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाएगा। निर्धारित तिथि पर अनुज्ञप्तिधारियों को अपने हथियार और अनुज्ञप्ति लेकर थाना पर उपस्थित होना होगा। दंडाधिकारी और थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि वें संयुक्त रूप से सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर उसी दिन हस्ताक्षरित प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। जिन अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सत्यापन नहीं कराया जाएगा, उनकी सूची अलग से तैयार की जाएगी। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सत्यापन से अनुपस्थित रहने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के खिलाफ आयुध नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में अनुज्ञप्ति निलंबन अथवा रद्द भी की जा सकती है।
