बिहार में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान रविवार 18 दिसंबर को होगा। राज्य के 156 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वैसे तो वोट डालने के लिए मतदाता का पहचान पत्र यानी वोटर आईडी जरूरी होता है। लेकिन, अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो भी आप अन्य 16 डॉक्युमेंट्स पोलिंग बूथ पर दिखाकर वोटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है।बिहार में पहले चरण का नगर निकाय चुनाव 18 दिसंबर को जबकि दूसरे चरण का 28 दिसंबर को है। पहले चरण की काउंटिंग 20 दिसंबर को होगी। वहीं, दूसरे चरण के नतीजे 30 दिसंबर को जारी होंगे।
इन दस्तावेजों का वोट डालने के लिए करें इस्तेमाल-
- फोटो पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे पेंशन बुक, आश्रित प्रमाण पत्र आदि
- श्रम मंत्रालय की ओर से जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड
- मनरेगा की ओर से जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड
- सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी एससी, एसटी एवं ओबीसी लोगों के लिए फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र
- बैंकों और डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
- पैनकार्ड
- राज्य और केंद्र के कार्यालय और उपक्रम द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- सांसदों, विधायकों और पार्षदों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र
- सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी फोटायुक्त शारीरिक विकलांगता पहचान पत्र
- फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस
- पासपोर्ट
- फोटोयुक्त संपत्ति का दस्तावेज जैसे रजिस्ट्रीकृत केवला आदि
- मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी या छात्र का फोटोयुक्त पहचान पत्र