बिहार नगर पालिका आम निर्वाचन -2022 को लेकर स्थानीय परिचर्चा भवन में आदर्श आचार संहिता से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया।
उक्त कार्यशाला में नगर निगम सीतामढ़ी से संबंधित सभी पदों पर चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों को आचार संहिता के बारे में विस्तृत जानकारी निर्वाची अधिकारी नगर निगम सीतामढ़ी-सह- उप विकास आयुक्त विनय कुमारके द्वारा दी गई। उन्होंने उपस्थित अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नगरपालिका निर्वाचन को लेकर आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन किया जाएगा तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कहा कि निर्वाचन परिणाम तक आदर्श आचार संहिता लागू है। उन्होंने जानकारी दी कि चुनाव प्रचार के क्रम में धर्म, संप्रदाय जाति की भावना को ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा।
कहा कि धार्मिक, जातीय ,भाषाई भावनाओं का सहारा नहीं लेंगे।साथ ही उपासना स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार हेतु नहीं किया जाएगा। किसी के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना नहीं, आलोचना उसकी नीति और कार्य तक सीमित रहे। मतदान समाप्ति हेतु निर्धारित समय से 48 घंटा पूर्व कोई प्रचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट बताया कि पोस्टर ,इश्तहार, पंपलेट आदि पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम स्पष्ट अंकित होना चाहिए।
मतदाता को रिश्वत/ पारितोषिक देना, मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर प्रचार, मतदाता को बूथ पर ले जाने के लिए वाहन का प्रयोग, मतदाता का प्रतिरूपण इत्यादि नगरपालिका अधिनियम- 2007 के अंतर्गत अपराध है। ऐसा करने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग सर्वथा वर्जित है, किसी की निजी संपत्ति (भवन ,भूमि ,दीवार आदि) का उपयोग झंडा टांगने, पोस्टर चिपकाने नारा लिखने आदि के लिए नही किया जाएगा। बताया गया कि किसी राजनीतिक दल के नाम या झंडे की आड़ में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी के बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित होगा। लाउडस्पीकर प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही बजा जा सकते हैं।
सभा के लिए सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा। नुक्कड़ सभा के लिए भी निर्वाची अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। जुलूस का उद्गम, रूट, समय समाप्ति आदि की सूचना निर्वाची अधिकारी को तथा स्थानीय पुलिस को देना अनिवार्य होगा। उस क्षेत्र या मार्ग से जुलूस नहीं निकलेगा जहां प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा लागू है। जुलूस के साथ प्रतिबंधित हथियार यथा- लाठी,हथियार आदि लेकर चलना प्रतिबंधित है। मतदान के दिन के लिए सभी कार्यकर्ताओं(प्राधिकृत) को पहचान पत्र होना चाहिए। एवं सक्षम प्राधिकार से परमिट प्राप्त कर वाहन का प्रयोग किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा -निर्देश के आलोक में कोई भी व्यक्ति ,मतगणना कर्मी ,प्रत्याशी या अभिकर्ता सहित किसी को भी मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नही है। (प्रेक्षक, निर्वाची अधिकारी, सहायक निर्वाचीअधिकारी एवं विधि व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों को छोड़कर)