बिहार में निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया है. राज्य में इस बार 224 नगरपालिका में चुनाव होने हैं. इसमें 4875 वार्ड, 17 नगर निगम, 70 नगर परिषद और 137 नगर पंचायत की सीटें शामिल हैं. इस चुनाव में वार्ड पार्षद, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद की लगभग 48 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं.
वहीं इस आरक्षण प्रक्रिया के मुताबिक शहरी इलाके की 2316 महिलाओं को अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा. इसके अलावा 128 महिलाओं के पास शहर की कमान होगी. वहीं निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इस बार अनुसूचित जाति से 268, अनुसूचित जनजाति से 4, पिछड़ा वर्ग से 404 और अनारक्षित वर्ग से 1640 महिला पार्षद चुनी जानी हैं.
दो फेज में होगा चुनाव
दरअसल बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को 224 नगर निकाय में 4875 वार्ड के लिए चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है. ये चुनाव दो फेज में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी. इस चरण के लिए वोटों की गणना 12 अक्टूबर को होगी. इसी तरह दूसरे चरण के लिए 16 को नामांकन होगा, 20 अक्टूबर को मतदान और दो दिन बाद मतगणना होगी. इस बार कुल 1.14 करोड़ मतदाता वोट करेंगे.
इतनी होगी नॉमिनेशन फीस
बिहार निर्वाचन आयोग ने नॉमिनेशन फीस तय कर दी है. इसमें नॉमिनेशन के लिए नगर पंचायत में अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के पार्षद को 400 रुपए, उप मुख्य पार्षद को 800 रुपए और मुख्य पार्षद को 800 रुपए देने होंगे. इसके अलावा नगर परिषद में पार्षद का 1000, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद का 2 हजार रुपए फीस तय किया गया है. वहीं नगर निगम में पार्षद का दो हजार, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद का 4 हजार रुपए नॉमिनेशन फीस तय किया गया है. साथ ही आरक्षित वर्ग और महिला प्रत्याशियों के लिए हर वर्ग में नॉमिनेशन फीस आधी कर दी गई है.
बड़ी गाड़ियों पर पाबंदी
वहीं इस बार चुनाव में नेता बड़ी-बड़ी गाड़ियों में बैठक चुनाव का प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे. निर्वाचन आयोग ने इस पर पाबंदी लगा दी है. नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में वार्ड के प्रत्याशियों को अपना प्रचार बाइक से ही करना होगा, इसमें भी संख्या तय कर दी गई है. पार्षद के लिए दो तो मुख्य पार्षद अपने प्रचार के लिए 16 बाइक का ही इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा पार्षद एक लाइट मोटर व्हीकल इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि मुख्य पार्षद के प्रत्याशियों को 8 हल्के वाहन के प्रयोग की छूट दी गई है.